सुना। इसमें से पांच याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के पद पर 69000 रिक्तियों के लिए चयन (ए.टी.आर.ई. 2019) में उपस्थित हुए थे, जिसका विज्ञापन 1.12.2018 को किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, वे रिक्तियों के लिए विचार करने के हकदार हैं, जिन्हें 2018 में विज्ञापित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में विज्ञापित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं में से याचिकाकर्ता नं। 2, 4, 5 और 6 'आरक्षित श्रेणी' के हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ का तर्क यह है कि दिनांक 01.12.2018 को विज्ञापित 69000 पदों की तुलना में सचिव, उ.प्र. द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार सभी पद चयन के बाद भरे गए थे। बेसिक शिक्षा बोर्ड ने 1991 की रिट याचिका संख्या 1389 (एसएस), जवाहर लाल बनाम यूपी राज्य में दायर की। 12.7.2021 को। उन्होंने यह भी बताया कि एक रिट याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दायर की थी जिसमें राहत की मांग की गई थी कि कुछ रिक्तियां जो बाद में हुई थीं, उन्हें दिनांक 1.12.2018 के विज्ञापन के अनुसार आयोजित चयन के आधार पर भी दायर किया जा सकता है, जो कि संबंधित था यहां ऊपर उल्लिखित 69000 पदों में से, हालांकि, इस राहत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11.2.2021 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 760 ऑफ 2020, शिवम पांडे और अन्य में पारित अपने निर्णय के द्वारा अस्वीकार कर दिया था। v. यू.पी. राज्य और अन्य। उक्त आदेश निम्नानुसार पढ़ता है: "भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह याचिका अन्य बातों के साथ प्रार्थना करती है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 से 26944 रिक्त पदों को तत्काल चयन के माध्यम से भरने का निर्देश दिया जाए। पक्षों के विद्वान वकील को सुना गया। यह रिकॉर्ड की बात है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के माध्यम से 69000 पदों को भरने के लिए विज्ञापित किया गया था। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को 69000 से अधिक पदों को भरने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।इसलिए, हम याचिका में कोई योग्यता नहीं देखते हैं। तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।" उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि एक अन्य रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि 'आरक्षित श्रेणी' के उम्मीदवारों से भरे जाने वाले 6000 पद 68500 का हिस्सा नहीं हैं। सहायक शिक्षक के पदों पर रिक्तियां जो 9.1.2018 (एटीआरई 2018) को विज्ञापित की गई थीं। इस परिदृश्य में याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि इन रिक्तियों को न तो 1.12.2018 को विज्ञापित किया गया था और न ही 9.1.2018 को और, इस तरह इन 6000 रिक्तियों को कथित तौर पर विज्ञापित किया गया था। 'आरक्षित श्रेणी' के उम्मीदवारों के लिए कभी भी विज्ञापन नहीं दिया गया था और वे एटीआरई 2018 और एटीआरई 2019 से संबंधित यहां उल्लिखित चयन का हिस्सा नहीं थे, इसलिए, उन्हें उक्त चयन के आधार पर नहीं भरा जा सकता है, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है। उनका कहना है कि, इसलिए, जब तक इन रिक्तियों को विज्ञापित नहीं किया जाता है और भर्ती के लिए एक नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ये 6000lरिक्तियों को भरा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन रिक्तियों के ऊपर निर्दिष्ट 69000 पदों के लिए चयन के आधार पर इन रिक्तियों को भरा जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.2.2021 के निर्णय के साथ-साथ विषय पर कानून। उनका कहना है कि जो पांच याचिकाकर्ता ए.टी.आर.ई. 2019 फिर भी बाद की रिक्तियों में नई नियुक्ति के लिए विचार करने का हकदार हो सकता है जिसमें 6000 रिक्तियां शामिल होंगी जो इस रिट याचिका की विषय वस्तु हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता संख्या। 2, 4, 5 और 6 आरक्षित श्रेणी के हैं, जिनसे ये पद भरे जाने हैं। इसके अलावा, उनका कहना है कि इन आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण ही गलत है और इसलिए, सामान्य श्रेणी के अन्य याचिकाकर्ताओं का भी मामले में अधिकार है। वह आगे कहते हैं कि 6000 चयनकर्ताओं में से विपरीत पार्टी नं। 6 से 10 को प्रतिनिधि क्षमता में रखा गया है। उनका कहना है कि 5.1.2022 को 6000 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की चयन सूची जारी की गई है जो कानूनन मान्य नहीं है और इस पर रोक लगाई जा सकती है। याचिकाकर्ता नं. 6 A.T.R.E में उपस्थित नहीं हुआ था। 2019 और रिक्तियों के लिए एक संभावित उम्मीदवार है जो विज्ञापन दिनांक 1.12.2018 के बाद हुआ था, इसलिए उनके द्वारा यह याचिका। विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रण विजय सिंह का कहना है कि विद्वान महाधिवक्ता इस मामले में बहस करेंगे, अत: कुछ कम समय प्रदान किया जाए। इस मामले को 27.01.2022 को दिन के पहले मामले के रूप में सूचीबद्ध/प्रस्तुत करें
आगरा में आधार सेवा केंद्र का नया स्थान, कल से शुरू AADHAR CENTRE IN AGRA
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