जनपद में धारा-144 19 मई से 16 जुलाई तक लागू
मथुरा 20 मार्च/ जिला मजिस्टेªट नवनीत सिंह चहल ने अवगत कराया है कि जनपद में डा0 भीमराव आंबेडकर विश्व विद्यालय आगरा द्वारा आयोजित स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षायें संचालित हैं, जो दिनांक 18 जून को समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागरा द्वारा आयोजित रूहेलखण्ड विश्व विद्यालय बरेली द्वारा आयोजित बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिनांक 06 जुलाई को हागी। निकट भविष्य में अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षायें भी संभावित हैं। दिनांक 10 जुलाई को ईदुज्जुहा (बकरीद) व तहसील गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत प्रतिवर्ष परम्परागत राजकीय मुड़िया पूनों मेला, एकादशी से पूर्णिमा दिनांक 13 जुलाई तक आयोजित होगा। जनपद मथुरा में वैश्विक महामारी कोविड-19 के केसेजों की संख्या बढ़ रही है। उक्त के दौरान कतिपय व्यक्ति, संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शांति/कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हांकित कर पाना संभव नहीं है तथा समय भी कम है, उनको नोटिस देकर सुनवाई करना संभव नहीं है।
श्री चहल ने सभी उक्त तिथियों के दृष्टिगत जनपद मथुरा में धारा-144 लगाने के निर्देश दिये हैं। जिला मजिस्टेªट ने शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रतिकूलतः प्रभावित न हो: पाँच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के न तो एक स्थान पर एकत्रित होंगे और न ही एकत्रित होने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। यह प्रतिवन्ध शव यात्रा, बारात एवं ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर लागू नहीं होता कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के लाटी, डण्डा , भाला , बरछी ,बन्दूक, राइफल, अन्य कोई अस्त्र- शस्त्र अथवा प्रक्षेपास्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसे किसी कृत्य के लिए किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात लोक सेवकों एवं वृद्ध व विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली छड़ी पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था न तो किसी प्रकार की अफवाहों को फैलायेंगे और न ही किसी अन्यथा प्रकार से प्रकाशित या प्रसारित करेंगे या ऐसा करने को प्रेरित करेंगे।
कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थान पर ईट , पत्थर एवं प्रक्षेपास्त्र एकत्रित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई ऐसी नारेबाजी , भाषण , सम्बोधन , सभा आदि नहीं करेगा और न ही ऐसा सी0डी0, डी0वी0डी0 , टेलीविजन या ध्वनि विस्तारित यंत्र से नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति , वर्ग , जाति अथवा समूह की धार्मिक , जातिगत या व्यक्तिगत भावनाएं आहत होती हो, एवं जिससे व्यक्तियों की पारस्परिक सौहार्द बंधुता प्रभावित होती हो। साथ ही कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग वर्जित होगा।
परीक्षा केन्द्रों से दूरस्थ ध्वनि विस्तारित यंत्रों व लाउडस्पीकरों आदि का प्रयोग मा0 सर्वोच्च न्यायालय शासनादेशानुसार किया जायेगा। यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो शहरी क्षेत्र की नगर मजिस्ट्रेट मथुरा से एवं क्षेत्र की सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पास समय से एक सप्ताह पहले आवेदन करना होगा ओर तत्सम्बन्धी ऐसी अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन कर सार्वजनिक स्थलों पर उपद्रय नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति /अभ्यर्थी परीक्षा परिसर में गोबाइल फोन , ब्लूटूथ व अन्य संचार सम्बंधी उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स नहीं ले जायेगा।
परीक्षा की समाप्ति तक कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न-पत्र परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं ले जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आस पास परीक्षा के समय जीरोक्स डुप्लीकेटिंग मशीन का संचालन नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने हेतु प्रेरित करेगा। परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा केन्द्र से जुड़े हुए कर्मियों तथा परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों व समूह विद्यमान नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने किसी राजनैतिक प्रतिद्वन्दी के वैयक्तिक जीवन तथा चरित्र पर कोई ऐसा आक्षेप अथवा टिप्पणी नहीं करेगा और इस आशय के पोस्टर , झण्डा , वैनर , होर्डिंग आदि भी नहीं लायेगा अथवा लगाने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं करेगा, जिससे कि उपरोक्त किसी आदेश/निर्देशों का उल्लंघन होता हो।
कोई भी व्यक्ति वर्तमान महामारी कोरोना ( कोविड -19 ) के संबंध में सरकार की गाइइ - लाइन दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पर उसकी इच्छा के बिना कीचड़, रंग आदि नहीं डालेगा और न ही रंग भरे गुब्बारे व गुलाल फैंकेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर ऐसा रंग नहीं डालेगा और न ही ऐसा गुलाल लगायेगा जिससे त्वचा पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति राहगीरों से होली के लिए जबरन चंदा आदि वसूल नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
यदि कोई व्यक्ति उपरि-वर्णित किसी भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसे बिना किसी वारण्ट गिरफ्तार किया जायेगा तथा धारा 188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में लागू होगा और उन व्यक्तियों को सम्बोधित किया जाता है, जो इस अवधि में जनपद मथुरा में रहते हो या आवागमन करते हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का जुलूस ,रैली, सार्वजनिक सभा नहीं करेगा और न ही करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। इसकी पूर्वानुमति नगर मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी होगी। यह आदेश लोक व्यवस्था व लोक परिशान्ति बनाए रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत पारित किया जा रहा है। चूंकि यह आदेश जिन व्यक्तियों पर अभिप्रेत है उन्हें चिन्हांकित कर पाना तथा उन्हें सुना जाना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है तथा परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि इस आदेश को प्रवर्तित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 19 मई से 16 जुलाई 2022 तक के लिये प्रभावी होगा।
धन्यवाद ।
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