उत्तर प्रदेश में अब चकरबंदी तभी होगी जब उस गाँव के कम से कम 75% किसान ?

उत्तर प्रदेश में अब चकरबंदी तभी होगी जब उस गाँव के कम से कम 75% किसान (खातेदार) लिखित सहमति देंगे।

पहले ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को ही मान्यता मिल जाती थी, लेकिन अब किसानों की सहमति ज़रूरी कर दी गई है।

प्रदेश में कुल 1,07,529 राजस्व गाँव हैं।

इनमें से 1,00,555 गाँवों में चकरबंदी हो चुकी है।

6,974 गाँव ऐसे हैं जहाँ एक बार भी चकरबंदी नहीं हुई।

इनमें से 1,767 गाँव पहाड़ी क्षेत्र, नदी कटान, बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण या वन भूमि वाले क्षेत्र में आते हैं, जहाँ चकरबंदी संभव नहीं है।

यानी अब केवल उन गाँवों में चकरबंदी होगी जहाँ 75% किसान सहमति देंगे और गाँव चकरबंदी योग्य होगा।

सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि चकरबंदी शुरू करने से पहले किसानों की सहमति अवश्य लें।

👉 आसान भाषा में:
अब सरकार किसी भी गाँव में जबरन चकरबंदी नहीं करेगी। अगर गाँव के 75% किसान लिखित सहमति देते हैं तभी चकरबंदी की प्रक्रिया शुरू होगी।

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